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नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने वाले युवक को 15 वर्ष का कारावास
मुजफ्फरनगर। जिले की पोक्सो कोर्ट ने नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म करने वाले युवक को दोषी करार देते हुए 15 वर्ष का कठोर कारावास व 30 हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है। जिला शासकीय अधिवक्ता राजीव शर्मा ने बताया कि वादी मुकदमा ने 24 मई 2016 को थाना जानसठ पर मुकदमा दर्ज कराते …
मुजफ्फरनगर। जिले की पोक्सो कोर्ट ने नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म करने वाले युवक को दोषी करार देते हुए 15 वर्ष का कठोर कारावास व 30 हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है।
जिला शासकीय अधिवक्ता राजीव शर्मा ने बताया कि वादी मुकदमा ने 24 मई 2016 को थाना जानसठ पर मुकदमा दर्ज कराते हुए बताया था कि उसकी नाबालिग पुत्री को अभियुक्त संजय पुत्र कश्मीरा निवासी नया गांव थाना मंसूरपुर अपहरण कर ले गया है। पीडिता ने अदालत में अपना बयान दर्ज कराते हुए बताया कि अभियुक्त संजय ने उसे फोन करके बुलाया और कहा कि नहीं आओगी, तो तुम्हारे जीजा को मार दूंगा। वह कवाल बस स्टैंड पर गयी, जहां संजय ने उसे कुछ सुंघाकर बेहोश कर दिया और कहीं ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया।
इस मुकदमे की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश रितेश सचदेवा की अदालत पोक्सो कोर्ट संख्या एक में हुई, जिसमे अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करते हुए विशेष लोक अभियोजक प्रदीप बालियान व विक्रांत राठी ने मुकदमा सिद्ध करने के लिए सबूत पक्ष के 7 लोगो की गवाही कराते हुए अपनी दलील व सबूत पेश किये। न्यायाधीश ने दोनों पक्षों की दलील व सबूतों के साथ गवाहों के बयानात पर गौर करते हुए अभियुक्त संजय को धारा 363 के तहत 5 वर्ष का कठोर कारावास व 5 हजार रुपए जुर्माना, धारा 366 के तहत 5 वर्ष का कठोर कारावास व 5 हजार रुपए जुर्माना, धारा 376 के तहत 15 वर्ष का कठोर कारावास व 10 हजार रुपए जुर्माना, धारा 3/4 पोक्सो एक्ट के तहत 15 वर्ष का कठोर कारावास व 10 हजार रुपए जुर्माना की सजा सुनाई। इसके साथ अदालत ने यह आदेश भी जारी किया कि जुर्माना की आधी राशि पीड़िता को दी जाये