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सार्वजनिक स्थान पर पालतू कुत्ता छोड़ा तो जुर्माना लगेगा: नोएडा प्राधिकरण
नोएडा: ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने पालतू जानवरों (डॉग-कैट) की पॉलिसी को अंतिम रूप दे दिया है. पॉलिसी के अनुसार अगर कोई अपने पालतू कुत्ते को सार्वजनिक स्थान पर छोड़ेगा तो उसे 00 से 500 रुपये तक जुर्माना देना पड़ेगा. यदि पालतू जानवर की नसबंदी नहीं कराई तो हर माह दो हजार रुपये देने होंगे.
उल्लंघन करने पर कार्रवाई होगी
पालतू कुत्ते और बिल्ली को सार्वजनिक स्थान पर खुला छोड़ने पर पहली बार 00 रुपये, दूसरी बार 00 रुपये और तीसरी बार में 500 का अर्थदंड लगाया जाएगा. कोई भी मालिक व्यवसाय करने के लिए ब्रीडिंग सेंटर का कार्य अपने फ्लैट में नहीं करेगा. ऐसा करने पर 5000 का जुर्माना लगेगा. ग्रेटर नोएडा क्षेत्र में छह माह और उससे अधिक उम्र के किसी भी स्वस्थ पालतू कुत्ते बिल्ली की नसबंदी जरूरी है. इसका उल्लंघन करने पर प्रतिमाह 000 रुपये का जुर्माना लगेगा. रजिस्ट्रेशन के बाद वैक्सीन की सुविधा ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण द्वारा दी जाएगी.
यह करना जरूरी होगा
पालतू डॉग्स और बिल्लियों के मालिकों को रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा. इसके लिए 500 रुपये प्रति वर्ष शुल्क तय किया गया है. रजिस्ट्रेशन पहली अप्रैल से 3 मार्च तक की अवधि के लिए मान्य होगा. ावीनीकरण में देरी होने पर जुर्माना लगेगा. पहली मई के बाद नवीनीकरण कराते हैं तो इस पर प्रतिदिन 0 रुपये जुर्माना लगेगा. यदि व्यक्ति पालतू डॉग-कैट आदि का मालिक है तो उसे 30 दिन के भीतर रजिस्टर कराना जरूरी होगा. रजिस्ट्रेशन के लिए ग्रेटरनोएडापेट ऐप बनाया गया है.