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- दो दोषियों को सात साल...
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फैजाबाद: वर्ष 0 में ट्रैक्टर चढ़ाने के विवाद को लेकर हीरालाल यादव पर फावड़ा व कुदाल से जानलेवा हमला करने के चर्चित मामले में दोष सिद्ध दो अभियुक्तों देव नारायन यादव व राम मिलन चौहान को 7 – 7 वर्ष की सजा से दंडित किया गया है. साथ ही दोनों अभियुक्तों पर साढे तीन हजार रुपए जुर्माना भी लगाया गया है.
यह मुकदमा मृतक के पुत्र विजय यादव ने देव नारायन यादव राम मिलन चौहान,एक किशोर के खिलाफ थाना तारून में केस दर्ज कराया.आरोप पत्र न्यायालय में 7 सितंबर 0 को प्रेषित किया गया. न्यायालय में विचारण के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से न्यायालय में सात गवाह पेश किए गए. एक को किशोर अपचारी घोषित कर पत्रावली अलग कर दी गई .
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