
Delhi दिल्ली : गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर, दिल्ली सरकार ने कुछ खास कैदियों की सज़ा माफ़ करने की घोषणा की है, जिससे 2,000 से ज़्यादा कैदियों को फायदा होगा। एक बयान में, दिल्ली के गृह मंत्री आशीष सूद ने कहा कि यह माफ़ी दिल्ली की अदालतों द्वारा सज़ा पाए कैदियों और 26 जनवरी तक जेल में सज़ा काट रहे कैदियों पर लागू होगी, बशर्ते वे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 के प्रावधानों के तहत तय शर्तों को पूरा करते हों।
बयान में कहा गया है, "सज़ा की इस माफ़ी से 2,000 से ज़्यादा कैदियों को फायदा होगा। 65 साल से ज़्यादा उम्र की महिला कैदियों, जिन्हें 10 साल से ज़्यादा की सज़ा हुई है, उन्हें 90 दिन की माफ़ी मिलेगी। जो लोग पांच साल से 10 साल तक की सज़ा काट रहे हैं, उन्हें 60 दिन की माफ़ी मिलेगी। एक साल से ज़्यादा और पांच साल तक की सज़ा काट रहे कैदियों को 30 दिन की माफ़ी दी जाएगी और जिन्हें एक साल तक की सज़ा हुई है, उन्हें 20 दिन की माफ़ी मिलेगी।"
अन्य कैदियों के मामले में, 10 साल से ज़्यादा की सज़ा काट रहे लोगों को 60 दिन की माफ़ी, पांच साल से ज़्यादा और 10 साल तक की सज़ा काट रहे लोगों को 45 दिन, एक साल से ज़्यादा और पांच साल तक की सज़ा काट रहे लोगों को 30 दिन और एक साल की सज़ा काट रहे लोगों को 15 दिन की माफ़ी दी जाएगी। सूद ने कहा कि यह विशेष माफ़ी दिल्ली जेल नियम, 2018 के तहत मिलने वाली नियमित माफ़ी के अलावा होगी। राज्य के गृह विभाग ने कहा कि 26 जनवरी तक पैरोल या फरलो पर चल रहे कैदी भी इस नई पॉलिसी के लिए योग्य होंगे, बशर्ते उनके खिलाफ किसी दुर्व्यवहार की रिपोर्ट न हो।





