कोण्डागांव। नाबालिग के साथ बलात्कार के आरोपी को कोर्ट ने बीस वर्ष सश्रम कारावास एवं अर्थदण्ड की सजा सुनाई है। इस प्रकरण में शासन की ओर दिलीप जैन, लोक अभियोजक ने पैरवी की। प्रकरण के संबंध में लोक अभियोजक दिलीप जैन ने बताया कि आरोपी ललित कुमार ( 22 वर्ष) ग्राम हाडाबोई, जिला-मंडी, शिमला (हि.प्र.) के विरूद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 363,366 (क),376 (3) 376 (2)(ढ) एवं लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा 6 के अंतर्गत आरोप है कि उसने 3 दिसंबर2022 को सुबह समय 7:30 बजे थाना बड़ेडोंगर, जिला कोण्डागांव क्षेत्रान्तर्गत में नाबालिग पीडि़ता को उसके वैध संरक्षक की संरक्षता से उनकी सहमति के बिना बहला फुसलाकर अपने साथ ले जाकर व्यपहरण कर, पीडि़ता को उसकी इच्छा के विरूद्ध रेप किया।
कोण्डागांव जिले के अपर सत्र न्यायाधीशए एफ.टी. एस.सी.(पोस्को), कोण्डागंाव के न्यायाधीश कमलेष कुमार जुर्री ने प्रकरण का विचारण कर प्रकरण के तथ्य एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्त को धारा 363 भादवि में 5 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 1000 रू. के अर्थदंड, धारा 366(क) भादवि में 05 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 1000 रू. के अर्थदंड, धारा 376(2)(ढ) भादवि में 10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा और 1000 रू. के अर्थदण्ड एवं धारा 06 लैंगिंग अपराधों का सरंक्षण अधिनियम 2012 के तहत 20 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा और 1000/- रूपये के अर्थदंड से दण्डित किया है । अर्थदण्ड की राशि अदा नहीं होने के व्यतिक्रम पर क्रमश: 01-01-01 माह के अतिरिक्त सश्रम कारावास पृथक से भुगतने का आदेष पारित किया गया है।