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15 नवंबर की शाम से 17 नवंबर की शाम तक शराब दुकान को बंद करने के आदेश

Gulabi Jagat
1 Nov 2023 10:20 AM GMT
15 नवंबर की शाम से 17 नवंबर की शाम तक शराब दुकान को बंद करने के आदेश
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महासमुन्द। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी प्रभात मलिक ने प्रदेश में विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2023 के द्वितीय चरण के लिए मतदान की नियत तिथि 17 नवम्बर 2023 (दिन शुक्रवार) को महासमुन्द जिले की विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 39-सरायपाली, 40-बसना, 41-खल्लारी तथा 42-महासमुन्द में विधानसभा निर्वाचन कार्य निर्विघ्न एवं निष्पक्षता पूर्वक सम्पन्न कराने के उद्देश्य से छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम, 1915 की धारा 24 (1) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए संबंधित विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में स्थित समस्त देशी मदिरा दुकान / देशी मदिरा दुकान कम्पोजिट / विदेशी मदिरा दुकान विदेशी मदिरा प्रीमियम दुकान, एफ.एल. 3 होटल बार एवं देशी मदिरा भण्डारण भाण्डागार महासमुन्द को 15 नवम्बर को सायं 5.00 बजे से 17 नवम्बर 2023 को सायं 5ः00 बजे अर्थात् मतदान समाप्ति तक बंद रखने हेतु “शुष्क अवधि घोषित किया है। उक्त अवधि में मदिरा का सम्पूर्ण संव्यवहार प्रतिबंधित रहेगा।

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