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नाव हादसा: पिकनिक की खुशी मातम में बदली, हाई कोर्ट ने लिया स्वत: संज्ञान

22 Jan 2024 6:16 AM GMT
नाव हादसा: पिकनिक की खुशी मातम में बदली, हाई कोर्ट ने लिया स्वत: संज्ञान
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वडोदरा: गुजरात हाई कोर्ट ने वडोदरा जिले में 18 जनवरी को नाव पलटने की घटना पर स्वत: संज्ञान लिया है। हादसे में कम से कम 12 बच्चों और 2 शिक्षकों की मौत हो गई थी। वहीं घटना के वक्त नाव में 34 लोग सवार थे। मुख्य न्यायाधीश सुनीता अग्रवाल और न्यायमूर्ति अनिरुद्ध माई की पीठ …

वडोदरा: गुजरात हाई कोर्ट ने वडोदरा जिले में 18 जनवरी को नाव पलटने की घटना पर स्वत: संज्ञान लिया है। हादसे में कम से कम 12 बच्चों और 2 शिक्षकों की मौत हो गई थी। वहीं घटना के वक्त नाव में 34 लोग सवार थे। मुख्य न्यायाधीश सुनीता अग्रवाल और न्यायमूर्ति अनिरुद्ध माई की पीठ ने घटना का स्वत: संज्ञान लिया और घटना के संबंध में की गई कार्रवाई पर राज्य के गृह विभाग से रिपोर्ट मांगी है। कोर्ट ने इस हादसे को बेहद दुखद और परेशान करने वाला बताया है।

पीठ ने अपने आदेश में कहा इस पूरी घटना ने आम जनता को झकझोर कर रख दिया है। हम राज्य के गृह विभाग के सचिव से गृह विभाग के शपथ पत्र के साथ इस मामले में की गई कार्रवाई रिपोर्ट अगली निर्धारित तिथि तक प्रस्तुत करने का आह्वान करते हैं। गुजरात हाई कोर्ट के सामने इस मामले को अधिवक्ता संघ (जीएचसीएए) के अध्यक्ष ब्रिजेश त्रिवेदी ने उठाया था। इस दौरान उन्होंने 19 जनवरी को घटना के संबंध में कुछ समाचार लेख प्रस्तुत किए थे। पीठ ने समाचार लेखों की जांच की और पाया कि यह एक दुखद घटना थी।

चीफ जस्टिस अग्रवाल ने कहा कि यह न सिर्फ चौंकाने वाली बल्कि सबसे दुखद घटनाओं में से एक है. किसी भी लापरवाही को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि कानून में निर्धारित सुरक्षा मानदंडों का पालन करके इस तरह की घटनाओं पर आसानी से अंकुश लगाया जा सकता है।

इसी के साथ कोर्ट ने उन खबरों को परेशान करने वाला बताया जिनमें बताया गया कि वान पर सवार बच्चों को लाइफ जैकेट भी उपलब्ध नहीं कराए गए थे। ऐसे में सुरक्षा मानदंडों का उल्लंघन किया गया। बता दें, ये हादसा उस वक्त हुआ जब सभी लोग पिकनिक मनाने जा रहे थे। इसी दौरान वडोदरा की हरणी झील में नाव पलट गई जिसमें 12 बच्चों और दो शिक्षकों की मौत हो गई।

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