मुख्यमंत्री पर एक और नई मुसीबत, अदालत ने कहा- ‘हाजिर हो’
पणजी: गोवा की एक अदालत ने मंगलवार को आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के एक कथित मामले में आम आदमी पार्टी (AAP) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को समन जारी किया है। कोर्ट ने उन्हें 29 नवंबर को उपस्थित रहने के लिए कहा। आम आदमी पार्टी की स्थानीय इकाई ने कहा कि उसे समन मिला है लेकिन उसे दिल्ली के मुख्यमंत्री के खिलाफ आपराधिक मामले के विवरण की जानकारी नहीं है।
अदालत के सूत्रों के अनुसार, मामला लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम और रिश्वतखोरी से संबंधित भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 171 (ई) के तहत दर्ज किया गया है। मापुसा में न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी ने यह समन जारी किया है। आप गोवा प्रमुख अमित पालेकर ने कहा कि उन्हें केजरीवाल को अदालत में पेश होने से ठीक एक दिन पहले मंगलवार को समन मिला।
उन्होंने कहा, “ऐसा लगता है कि आरोप पत्र 2018 में दायर किया गया था। हमें मामले की ज्यादा जानकारी नहीं पता है।” पालेकर खुद पेशे से एक वकील भी हैं। उन्होंने कहा कि वह बुधवार को केजरीवाल की ओर से अदालत में पेश होंगे। उन्होंने कहा, “हम दस्तावेज प्राप्त करेंगे और फिर इस पर निर्णय लेंगे कि कार्यवाही को उच्च न्यायालय में चुनौती दी जाए या नहीं।” AAP ने 2017 और 2022 में गोवा विधानसभा चुनाव लड़ा। 2017 में उसे कोई सीट नहीं मिली, जबकि 2022 में उसने दो सीटें जीतीं थीं।
केजरीवाल को ये समन ऐसे समय में आया है जब उनकी पार्टी ने दो दिन पहले ही अपनी स्थापना के 11 साल का जश्न मनाया है। आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने रविवार को पार्टी के स्थापना दिवस के मौके पर पार्टी कार्यकर्ताओं को शुभकामनाएं दीं और 11 साल में इसके एक राष्ट्रीय पार्टी बनने के सफर को याद किया।
दिल्ली के मुख्यमंत्री ने ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा, ‘आज ही के दिन साल 2012 में देश के आम आदमी ने उठकर अपनी खुद की पार्टी ‘आम आदमी पार्टी’ की स्थापना की थी। तब से लेकर आज तक इन 11 साल में बहुत उतार-चढ़ाव आए, बहुत मुश्किलें भी आई लेकिन हम सबके जज्बे और जुनून में कोई कमी नहीं आई है।’ ‘आप’ इस समय दिल्ली और पंजाब की सत्ता में है और कई अन्य राज्यों में अपना जमीनी आधार बढ़ा रही है।