हैदराबाद: तेलंगाना सरकार ने राज्य में हुक्का पार्लरों के संचालन पर रोक लगाने के लिए तत्काल कार्रवाई की है। यह निर्णय सोमवार को विधान सभा द्वारा "सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद (विज्ञापन का निषेध और व्यापार और वाणिज्य, उत्पादन, आपूर्ति और वितरण का विनियमन) (तेलंगाना संशोधन) विधेयक 2024" के सर्वसम्मति से पारित होने के बाद …
हैदराबाद: तेलंगाना सरकार ने राज्य में हुक्का पार्लरों के संचालन पर रोक लगाने के लिए तत्काल कार्रवाई की है। यह निर्णय सोमवार को विधान सभा द्वारा "सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद (विज्ञापन का निषेध और व्यापार और वाणिज्य, उत्पादन, आपूर्ति और वितरण का विनियमन) (तेलंगाना संशोधन) विधेयक 2024" के सर्वसम्मति से पारित होने के बाद लिया गया है। मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी की ओर से विधायी कार्य मंत्री डी. श्रीधर बाबू द्वारा प्रस्तुत विधेयक का विधानसभा के सभी सदस्यों ने समर्थन किया।
मंत्री बाबू ने इस बात पर प्रकाश डाला कि विधेयक पेश करने का निर्णय हाल ही में राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में हुक्का पार्लरों पर प्रतिबंध लगाने के प्रस्ताव पर आधारित था। छात्रों सहित युवाओं के हुक्का धूम्रपान के प्रति आकर्षण को लेकर चिंताएं व्यक्त की गईं। इस बात पर जोर दिया गया कि हुक्का धूम्रपान सिगरेट की तुलना में अधिक स्वास्थ्य जोखिम पैदा करता है, कोयले के उपयोग के कारण व्यक्तियों को विषाक्त पदार्थों और कार्सिनोजेन्स के संपर्क में लाया जाता है। इसके अलावा, निष्क्रिय धूम्रपान करने वालों पर प्रभाव और सार्वजनिक स्थानों पर इन पार्लरों के संभावित स्वास्थ्य खतरों को भी स्वीकार किया गया।