तेलंगाना

टीएसआरटीसी बसों में महिलाओं के लिए मुफ्त यात्रा को लेकर टीएस उच्च न्यायालय में याचिका दायर की गई

18 Jan 2024 11:29 PM GMT
टीएसआरटीसी बसों में महिलाओं के लिए मुफ्त यात्रा को लेकर टीएस उच्च न्यायालय में याचिका दायर की गई
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हैदराबाद: तेलंगाना में महिलाओं के लिए मुफ्त आरटीसी बस यात्रा योजना पर उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की गई है. नागोल के एक निजी कर्मचारी ने याचिका दायर की थी. याचिका में कहा गया है कि बसों में केवल महिलाओं को मुफ्त यात्रा कराना भेदभाव के तहत आता है। केंद्रीय कानूनों द्वारा स्थापित आरटीसी …

हैदराबाद: तेलंगाना में महिलाओं के लिए मुफ्त आरटीसी बस यात्रा योजना पर उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की गई है. नागोल के एक निजी कर्मचारी ने याचिका दायर की थी. याचिका में कहा गया है कि बसों में केवल महिलाओं को मुफ्त यात्रा कराना भेदभाव के तहत आता है।

केंद्रीय कानूनों द्वारा स्थापित आरटीसी में मुफ्त योजना पर निर्णय लेने का अधिकार राज्य सरकार को नहीं है। इस संदर्भ में याचिकाकर्ता ने कोर्ट से महिलाओं के लिए मुफ्त आरटीसी बस योजना को रोकने की मांग की.

उन्होंने कहा कि महालक्ष्मी योजना के तहत महिलाओं को मुफ्त यात्रा की सुविधा दी जा रही है… इससे यात्रियों की संख्या में वृद्धि हुई है. उन्होंने कहा कि मुफ्त योजना से जरूरत के लिए बाहर जाने वालों को परेशानी हो रही है.

कहा जा रहा है कि मुफ्त यात्रा से आरटीसी पर बोझ पड़ेगा और सरकार के लिए इसे वहन करना ठीक नहीं है. उन्होंने कहा कि लोगों द्वारा टैक्स के रूप में चुकाए गए पैसे का इस्तेमाल महिलाओं की मुफ्त यात्रा के लिए करना उचित नहीं है. उपरोक्त विषयों को ध्यान में रखते हुए नि:शुल्क यात्रा बंद करने का अनुरोध किया गया है।

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