प्रौद्योगिकी

भारत में ड्रोन उड़ाने को लेकर क्या है गाइडलाइन? एक क्लिक में जाने सब कुछ

jantaserishta.com
29 Jun 2021 7:12 AM GMT
भारत में ड्रोन उड़ाने को लेकर क्या है गाइडलाइन? एक क्लिक में जाने सब कुछ
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Drones काफी तेजी से पॉपुलर हो रहे हैं. ड्रोन का यूज कई चीजों में किया जाता है. फोटोग्राफी से लेकर छोटे सामान की डिलीवरी तक में ड्रोन का यूज हो रहा है. ड्रोन का मिसयूज भी किया जा सकता है. इसका ताजा उदाहरण में जम्मू एयर फोर्स स्टेशन पर हुआ ड्रोन अटैक है. ड्रोन उड़ाने को लेकर सरकार की ओर से जारी गाइडलाइन भी है.

ये गाइडलाइन Unmanned Aircraft System Rules, 2021 में है. इसको सिविल एविएशन मंत्रालय की ओर से जारी किया गया है. अगर आप भी भारत में ड्रोन उड़ाना चाहते हैं तो इसको लिए आप गाइडलाइन्स को मानना पड़ेगा.
सबसे पहले आपको बता दें ड्रोन के वजन और साइज के अनुसार इसे तीन कैटेगरी में बांटा गया है. सबसे पहला कैटेगरी नैनो ड्रोन्स का है. इसमें 250 ग्राम से कम वजन वाले ड्रोन्स आते हैं. इसको उड़ाने के लिए रूल्स के अनुसार किसी लाइसेंस की जरूरत नहीं होती है.
माइक्रो और स्मॉल ड्रोन- माइक्रो ड्रोन का वजन 250 ग्राम से ज्यादा लेकिन 2 किलोग्राम से कम होता है. स्मॉल ड्रोन का वजन 2 किलोग्राम से ज्यादा लेकिन 25 किलोग्राम से कम होता है. इसको उड़ाने के लिए UAS Operator Permit-I (UAOP-I) से परमिशन लेनी होती है. ड्रोन पायलट को Standard Operating Procedure या SOP को फॉलो करना होता है.
मीडियम और लार्ज ड्रोन- गाइडलाइन्स के अनुसार मीडियम ड्रोन्स का वजन 25 किलोग्राम से ज्यादा लेकिन 150 किलोग्राम से कम होता है. लार्ज ड्रोन का वजन 150 किलोग्राम से ज्यादा होता है. इसको ऑपरेट करने के लिए UAS Operator Permit-II (UAOP-II) से परमिट की आवश्यकता है.
DGCA ने ड्रोन उड़ाने के लिए कुछ शर्तें भी रखी है. इसके अनुसार ड्रोन को क्लोज्ड स्पेस में नहीं उड़ाया जा सकता है. इसको उड़ाने से पहले Air Traffic और Air Defence Control से परमिशन लेनी होती है. ड्रोन उड़ाने के लिए दो तरह के लाइसेंस दिए जाते हैं.
एक स्टूडेंट रिमोट पायलट लाइसेंस और दूसरा रिमोट पायलट लाइसेंस जारी किए जाते हैं. इस लाइसेंस को लेने के लिए ऑपरेटर की न्यूनतम उम्र 18 वर्ष और अधिकतम 65 वर्ष होनी चाहिए अगर वो कॉर्मशियल एक्टिविटी के लिए ड्रोन उड़ाना चाहते हैं.
इसके लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन क्लास 10 पास या इसके बराबर की डिग्री किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से होनी चाहिए. एप्लीकेंट को DGCA स्पेसिफाइड मेडिकल एग्जामिनेशन भी पास करने के साथ-साथ बैकग्राउंड चेक भी करवाना होता है.
नैनो कैटेगरी के अलावा किसी तरह के ड्रोन्स को उड़ाने के लिए आपको लाइसेंस या परमिट की जरूरत पड़ेगी. अगर बिना परमिट के ड्रोन (नैनो को छोड़कर) को कोई उड़ाता है तो उससे 25,000 रुपये का जुर्माना देना होगा. नो ऑपरेशन एरिया में ड्रोन उड़ाने पर 50,000 रुपये तक का फाइन है.
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