प्रौद्योगिकी

होटल और रिजॉर्ट्स जैसे वेलनेस सेंटर्स को देना होगा जीएसटी

Admin2
6 May 2022 11:06 AM GMT
होटल और रिजॉर्ट्स जैसे वेलनेस सेंटर्स को देना होगा जीएसटी
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जनता से रिश्ता वेबडेस्क : अपीलेट अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग (AAAR) ने कहा है कि ऐसे वेलनेस सेंटर्स में दी जाने वाली हेल्थ थेरेपी सर्विसेज को 'हेल्थ केयर सर्विसेज' (health care service) के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता, जो होटल या रिजॉर्ट का हिस्सा हैं। इसलिए, ये कर योग्य हैं।लाइवमिंट की एक रिपोर्ट के मुताबिक, इस आदेश का मतलब है कि रिजॉर्ट या होटल ओनर्स के एक अलग ऑपरेशन के रूप में दी जाने वाली हेल्थ थेरेपीज को होटल, इन, गेस्ट हाउसेज, क्लब आदि द्वारा उपलब्ध कराए जाने वाले कमरे या यूनिट को अकोमोडेशन सर्विसेज माना जाएगा।इसलिए, उन्हें 5 फीसदी, 12 फीसदी या 18 फीसदी GST देना होगा, जो कमरों की संख्या पर निर्भर है।

यह आदेश कॉर्बेट नेचर रिजर्व, रामनगर, नैनीताल के मामले में सामने आया है। यह रिजॉर्ट "आहाना नेचुरोपैथी सेंटर" के नाम एक स्वतंत्र यूनिट का संचालन भी करता है, जो नेचरकेयर (दवा रहित उपचार) और हेल्थ केयर सर्विसेज (योग थेरेपी) उपलब्ध कराने के लिए क्लीनिकल इस्टैब्लिशमेंट एक्ट, 2010 के तहत पंजीकृत है। याचिकाकर्ता ने दावा किया था कि वे 'हेल्थ केयर सर्विसेज' उपलब्ध करा रहे हैं, जिसे कर से छूट हासिल है। इसलिए, यूनिट पर कोई टैक्स नहीं लगना चाहिए।
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