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केंद्र ने तीन शिकायत अपीलीय समितियों को अधिसूचना की जारी, जानें पूरा अपडेट
jantaserishta.com
28 Jan 2023 10:50 AM GMT
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नई दिल्ली (आईएएनएस)| केंद्र ने शनिवार को हाल ही में संशोधित सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021 के आधार पर इंटरनेट बिचौलियों के खिलाफ उपयोगकर्ताओं की शिकायतों को देखने के लिए तीन शिकायत अपील समितियों की स्थापना की। इंटरनेट बिचौलियों द्वारा बड़ी संख्या में शिकायतों का समाधान नहीं किए जाने या असंतोषजनक ढंग से संबोधित किए जाने के कारण ऐसी समितियों की आवश्यकता उत्पन्न हुई।
जीसीए से अपने उपभोक्ताओं के प्रति सभी इंटरनेट प्लेटफार्मों और मध्यस्थों के बीच जवाबदेही की संस्कृति बनाने की उम्मीद है।
उपयोगकर्ताओं के पास इस नए अपीलीय निकाय के समक्ष सोशल मीडिया मध्यस्थों और अन्य ऑनलाइन मध्यस्थों के शिकायत अधिकारी के निर्णय के खिलाफ अपील करने का विकल्प होगा। समिति 30 दिनों की अवधि के भीतर उपयोगकर्ताओं की अपील को संबोधित करने का प्रयास करेगी।
सरकार ने पहले प्रमुख सोशल मीडिया मध्यस्थों के साथ बातचीत की थी। मध्यस्थों के लिए उनके अनुरोधों और तकनीकी आवश्यकता के अनुसार आवश्यक संक्रमण अवधि को ध्यान में रखते हुए शिकायत अपील समिति की इस अधिसूचना के एक महीने में, यानी 1 मार्च, 2023 से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म चालू हो जाएगा। जीएसी की समय-समय पर समीक्षा और रिपोटिर्ंग और जीएसी के आदेशों का प्रकटीकरण भी प्रक्रिया का हिस्सा होगा।
अधिकारियों ने कहा कि भारत में इंटरनेट खुला, सुरक्षित, विश्वसनीय और जवाबदेह है यह सुनिश्चित करने के लिए जीएसी समग्र नीति और कानूनी ढांचे का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। जीएसी एक वर्चुअल डिजिटल प्लेटफॉर्म होगा जो केवल ऑनलाइन और डिजिटल रूप से संचालित होगा - जिसमें अपील दाखिल करने से लेकर उसके निर्णय तक की पूरी अपील प्रक्रिया डिजिटल रूप से संचालित की जाएगी।
अधिसूचना के अनुसार, तीन जीएसी दो का गठन किया गया है, जिनमें से प्रत्येक में तीन सदस्य हैं।
आईटी नियमों पर व्यापक सार्वजनिक परामर्श के दौरान इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने सरकार के रुख को स्पष्ट किया था कि प्रत्येक डिजिटल नागरिक की सुरक्षा और विश्वास, और सेवा प्रदान करने वाले सभी इंटरनेट प्लेटफार्मों की जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए मजबूत शिकायत निवारण प्रणाली या उत्पाद, एक स्पष्ट लक्ष्य था और सभी शिकायतों को 100 प्रतिशत सुना जाना चाहिए।
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