प्रौद्योगिकी

नोटिफिकेशन जारी 1 अक्टूबर से लागु नई जीएसटी दरें

Apurva Srivastav
30 Sep 2023 5:51 PM GMT
नोटिफिकेशन जारी 1 अक्टूबर से लागु नई जीएसटी दरें
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नई जीएसटी दरें 1 अक्टूबर से ऑनलाइन गेमिंग, कैसीनो और घुड़सवारी पर लागू होंगी। इसके बाद लोगों को पहले से ज्यादा टैक्स देना होगा. वित्त मंत्रालय ने इसकी अधिसूचना भी जारी कर दी है ऑनलाइन गेमिंग, कैसीनो और घुड़सवारी पर जीएसटी दर को लेकर राज्य सरकारों और सभी पक्षों से चर्चा के बाद इसके लिए केंद्रीय जीएसटी अधिनियम में भी बदलाव किए गए हैं। इसके अलावा आईजीएसटी एक्ट में भी संशोधन किया गया है. इसके लिए भारत में ऑनलाइन गेमिंग बिजनेस करने के लिए किसी बाहरी कंपनी का रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी होगा वहीं, अगस्त में हुई जीएसटी काउंसिल की बैठक में इस संबंध में किए गए संशोधन भी पारित हो गए इसे संसद पहले ही पारित कर चुकी है. इसके बाद ही वित्त मंत्रालय की ओर से अधिसूचना जारी की गई है.
1 अक्टूबर से ऑनलाइन गेमिंग, कैसीनो और घुड़सवारी पर 28 फीसदी जीएसटी लगेगा. ऑनलाइन गेमिंग, कैसीनो और घुड़सवारी पर जीएसटी दरों की समीक्षा छह महीने बाद यानी अप्रैल 2024 में की जाएगी। इस समीक्षा बैठक में जीएसटी कानून की नई दरों का असर देखने को मिलेगा. गेमिंग कंपनियों का कहना है कि जीएसटी की नई दरों से उनके कारोबार पर बुरा असर पड़ेगा
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