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UPI पर कोई शुल्क नहीं: संसद में टैक्स संशोधन बिल पारित, वित्त मंत्री की सफाई
Tara Tandi
11 Aug 2026 11:49 AM IST

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नई दिल्ली: संसद ने सोमवार को 'टैक्सेशन एंड अदर लॉज़ (अमेंडमेंट) बिल' को मंज़ूरी दे दी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने साफ़ किया कि यह कानून यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) से पेमेंट करने वाले यूज़र्स पर कोई टैक्स या ट्रांज़ैक्शन चार्ज नहीं लगाता है।
लोकसभा से पिछले हफ़्ते पास हुए इस बिल पर राज्यसभा में थोड़ी चर्चा और वित्त मंत्री के जवाब के बाद 'वॉयस वोट' से मंज़ूरी दी गई।
उच्च सदन में बोलते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि 'पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम्स एक्ट' की धारा 10A में प्रस्तावित बदलाव सिर्फ़ एक 'इनेबलिंग प्रोविज़न' (सुविधा देने वाला प्रावधान) है और इस स्टेज पर ग्राहकों पर कोई 'मर्चेंट डिस्काउंट रेट' (MDR) चार्ज नहीं लगाया जा रहा है।
सीतारमण ने कहा, "हम जो प्रावधान ला रहे हैं, उससे UPI यूज़र्स पर कोई टैक्स या ट्रांज़ैक्शन चार्ज नहीं लगेगा।"
वित्त मंत्री ने आगे कहा कि संसद की मंज़ूरी के बाद, नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ़ इंडिया (NPCI) की UPI और सर्विसेज़ स्टीयरिंग कमिटी इस बात पर विचार करेगी कि क्या MDR चार्ज लागू किया जाना चाहिए।
उन्होंने साफ़ किया, "इसलिए, अभी तक कोई MDR फ़्रेमवर्क तय नहीं किया गया है।"
यह साफ़-सफ़ाई ऐसे समय में आई है जब ऐसी अटकलें लगाई जा रही थीं कि सरकार के प्रस्तावित बदलावों के बाद UPI पेमेंट पर ट्रांज़ैक्शन फ़ीस लगेगी।
वित्त मंत्रालय ने शनिवार को एक बयान जारी कर साफ़ किया था कि नए प्रस्ताव के तहत 'पर्सन-टू-पर्सन' (एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के बीच) UPI ट्रांज़ैक्शन मुफ़्त बने रहेंगे।
सरकार ने कहा कि अगर MDR लागू किया जाता है, तो यह सिर्फ़ एक तय सीमा से ज़्यादा वाले कुछ खास मर्चेंट ट्रांज़ैक्शन पर ही लागू होगा और इसके लिए मामूली रेट लिया जाएगा। सरकार ने कहा कि यह रेट डेबिट या क्रेडिट कार्ड ट्रांज़ैक्शन पर लगने वाले MDR से काफ़ी कम होगा।
मंत्रालय ने कहा, "UPI पर ज़्यादातर मर्चेंट ट्रांज़ैक्शन मुफ़्त बने रहेंगे।"
सरकारी अधिकारियों ने कहा कि 90 प्रतिशत से ज़्यादा ट्रांज़ैक्शन, जिनमें दूध, सब्ज़ी और किराने का रोज़ाना का सामान खरीदना शामिल है, पर कोई MDR चार्ज नहीं लगेगा।
सरकार ने यह भी साफ़ किया कि अगर कोई MDR चार्ज लागू किया जाता है, तो वह सभी UPI ट्रांज़ैक्शन पर नहीं, बल्कि ज़्यादा वैल्यू वाले ट्रांज़ैक्शन पर एक तय सीमा के आधार पर लगाया जाएगा। सरकार ने बताया कि UPI को 2016 में शुरू किया गया था और जनवरी 2020 से यह व्यापारियों और आम लोगों, दोनों के लिए मुफ़्त है। सरकार ने UPI को दुनिया का सबसे बड़ा रियल-टाइम इंटरऑपरेबल पेमेंट सिस्टम बनाने में भारत की कामयाबी का भी ज़िक्र किया।
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