- Home
- /
- प्रौद्योगिकी
- /
- नए IT नियम: ट्विटर का...
प्रौद्योगिकी
नए IT नियम: ट्विटर का HC में जवाब - 8 हफ्तों में अपाइंट होगा शिकायत निवारण अधिकारी
jantaserishta.com
8 July 2021 7:33 AM GMT
x
नए आईटी नियमों को लेकर केंद्र सरकार और ट्विटर के बीच जारी विवाद पर गुरुवार को नया अपडेट सामने आया. ट्विटर ने दिल्ली हाईकोर्ट में नए आईटी नियमों को लेकर एक हलफनामा दिया है, जिसमें कंपनी का कहना है कि भारत में Resident grievance redressal अफसर की नियुक्ति में आठ हफ्ते का वक्त लग सकता है.
ट्विटर ने जानकारी दी है कि कंपनी द्वारा भारत में ऑफिस स्थापित करने की प्रक्रिया जारी है, जो इस मसले पर मेल-जोल करने का काम करेगा. इसी दफ्तर से भारत में नए आईटी नियमों के तहत सभी काम किए जाएंगे.
हाईकोर्ट में ट्विटर ने जानकारी दी है कि नए आईटी नियमों के तहत 11 जुलाई तक पहली कंप्लायंस रिपोर्ट सबमिट कर दी जाएगी. ट्विटर द्वारा बताया गया है कि भारत में इंटरिम चीफ कंप्लायंस ऑफिसर की नियुक्ति कर दी गई है. इसके बारे में इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आईटी मंत्रालय को जानकारी दी गई है.
इतना ही नहीं, चीफ कंप्लायंस ऑफिसर के लिए ट्विटर द्वारा जॉब पोस्ट भी निकाली गई है, लगातार इनके लिए एप्लिकेशन आ रही हैं. ट्विटर द्वारा हाईकोर्ट में अपना पता भी दिया गया है, भारत में ट्विटर का स्थाई पता बेंगलुरु दिया गया है.
आपको बता दें कि नए आईटी नियमों के मसले पर दिल्ली हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी. इसी की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने सवाल किया था कि ट्विटर को एक अफसर की नियुक्ति करने में कितना वक्त लग रहा है.
आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने भारत में नए आईटी नियमों को लागू किया है, अधिकतर डिजिटल, सोशल प्लेटफॉर्म कंपनियों ने इसका पालन कर लिया है. हालांकि, ट्विटर द्वारा अभी ठोस जवाब नहीं दिया था. इसी कारण सरकार और ट्विटर के बीच लंबा विवाद चल रहा था.
jantaserishta.com
Next Story