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जनता से रिश्ता वेबडेस्क | वित्त मंत्रालय ने बजट घोषणा के क्रम में गुरुवार को निजी क्षेत्र के वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए सेवानिवृत्ति पर लीव इनकैशमेंट में टैक्स छूट की सीमा बढ़ाकर 25 लाख रुपये कर दी है। अब तक गैर-सरकारी कर्मचारियों के लिए लीव इनकैशमेंट पर टैक्स छूट तीन लाख रुपये थी, जिसे साल 2002 में तय किया गया था। तब सरकार में सबसे ज्यादा बेसिक पे 30 हजार रुपये प्रति माह था।
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने एक बयान में कहा कि धारा 10 (10एए) (25) के तहत इनकम टैक्स से छूट कुल राशि 25 लाख रुपये की सीमा से अधिक नहीं होगी, जहां ऐसा कोई भुगतान गैर-सरकारी कर्मचारी को एक से अधिक नियोक्ताओं से प्राप्त होता है।
गैर-सरकारी वेतनभोगी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति पर लीव इनकैशमेंट में टैक्स छूट की बढ़ी हुई सीमा 1 अप्रैल, 2023 से 25 लाख रुपये हो गई है। सीबीडीटी ने बयान में कहा गया, बजट अभिभाषण, 2023 में किए गए प्रस्ताव के अनुरुप केंद्र सरकार ने गैर-सरकारी वेतनभोगी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति पर लीव इनकैशमेंट पर टैक्स छूट की बढ़ी हुई सीमा 1 अप्रैल 2023 से 25 लाख रुपये तक अधिसूचित किया है।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2023-24 के बजट में गैर-सरकारी वेतनभोगी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति पर लीव इनकैशमेंट में टैक्स छूट को तीन लाख से बढ़ाकर पच्चीस लाख रुपये कर दिया था।