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अगर पहली बार टैक्स कर रहे हैं दाखिल, तो विशेष बातों का रखें ध्यान…

Rounak Dey
16 Jun 2023 7:29 PM IST
अगर पहली बार टैक्स कर रहे हैं दाखिल, तो विशेष बातों का रखें ध्यान…
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जनता से रिश्ता वेबडेस्क | इनकम टैक्स रिटर्न भरते वक्त काफी चीजों को ध्यान में रखना होता है. साथ ही टैक्स कैलकुलेट करना भी काफी जरूरी होता है. इसके अलावा लोगों को एक इनकम टैक्स से जुड़ा फॉर्म भी काफी संभाल के देखना चाहिए. इस फॉर्म की जरूरत हर साल लोगों को पड़ती है. दरअसल, हम जिस फॉर्म की बात कर रहे हैं वो Form 16 है. इस फॉर्म का इस्तेमाल वेतनभोगी लोगों को टैक्स दाखिल करने के लिए करना पड़ता है. ऐसे में आइए जानते हैं कि Form 16 लोगों के क्या काम आता है…

फॉर्म 16 का इस्तेमाल कर आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न तैयार और फाइल कर सकते हैं. यह सैलरी इनकम और एंप्लॉयर के जरिए काटे गए टीडीएस अमाउंट के ब्रेकअप को दिखाता है. Form 16 के तहत आपको धारा 10 के तहत छूट वाले भत्ते, धारा 16 के तहत कटौतियों का ब्रेक-अप, कर योग्य वेतन, एक कर्मचारी के जरिए रिपोर्ट की गई गृह संपत्ति से आय (या स्वीकार्य हानि) और टीडीएस के लिए प्रस्तावित, टीडीएस के लिए प्रस्तावित ‘अन्य स्रोत’ शीर्षक के तहत आय, धारा 80सी की कटौतियों का ब्रेक-अप, धारा 80C कटौतियों का योग (सकल और कटौती योग्य राशि), कर देय या देय वापसी आदि की जानकारी होती है.

भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के जरिए जारी नियमों के अनुसार प्रत्येक वेतनभोगी व्यक्ति जिसकी आय टैक्सेबल ब्रैकेट के तहत आती है वो फॉर्म 16 के लिए पात्र है. यदि किसी कर्मचारी की आय निर्धारित टैक्स ब्रैकेट के भीतर नहीं आती है, तो उसे स्रोत पर कर कटौती (TDS) कराने की आवश्यकता नहीं होगी. इसलिए इन मामलों में कंपनी कर्मचारी को फॉर्म 16 उपलब्ध कराने के लिए बाध्य नहीं है.

हालांकि इन दिनों एक अच्छे कार्य अभ्यास के रूप में कई संगठन कर्मचारी को यह प्रमाणपत्र जारी करते हैं क्योंकि इसमें व्यक्ति की कमाई की एक समेकित तस्वीर होती है और इसके अन्य अतिरिक्त उपयोग भी होते हैं. एक बार जब कोई व्यक्ति नियोक्ता से फॉर्म 16 प्राप्त करता है, तो यह सुनिश्चित करना उनकी जिम्मेदारी है कि सभी विवरण सही हैं.

वहीं फॉर्म 16 में उल्लिखित विवरणों को सत्यापित करना चाहिए, जैसे आय की राशि का विवरण, टीडीएस कटौती आदि. यदि किसी भी विवरण का गलत उल्लेख किया गया है, तो शख्स को तुरंत संगठन के एचआर/पेरोल/वित्त विभाग से संपर्क करना चाहिए और उसे ठीक कराना चाहिए.

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