प्रौद्योगिकी

सरकार ने सोशल मीडिया पर AI के इस्तेमाल को सख्त किया, 3 घंटे में हटाने की डेडलाइन

Anurag
10 Feb 2026 8:35 PM IST
सरकार ने सोशल मीडिया पर AI के इस्तेमाल को सख्त किया, 3 घंटे में हटाने की डेडलाइन
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Technology प्रौद्योगिकी: केंद्र ने सोशल मीडिया कंपनियों को अश्लील, आपत्तिजनक AI और डीपफेक कंटेंट को लेकर चेतावनी जारी की है। अब ऐसे कंटेंट को तीन घंटे के अंदर हटाने का आदेश दिया गया है। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और IT डिपार्टमेंट ने मंगलवार को इस बारे में आदेश जारी किए। हाल ही में कानून में बदलाव किया गया है ताकि अगर आपत्तिजनक पाया गया और जिसकी शिकायत की गई है, वह कंटेंट तीन घंटे के अंदर नहीं हटाया जाता है तो सख्त कार्रवाई की जा सके।

पहले यह समय 36 घंटे था। अब इसे तीन घंटे कर दिया गया है। केंद्र ने IT (इंटरमीडियरी गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड) रूल्स 2021 में हाल ही में बदलाव करते हुए एक नया नोटिफिकेशन जारी किया है। इसके मुताबिक, X, फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब जैसे सभी प्लेटफॉर्म पर आपत्तिजनक AI से बने, डीपफेक, बदले हुए वीडियो, इमेज और ऑडियो तीन घंटे के अंदर हटाए जाने चाहिए। चाहे वह ऑडियो हो, विजुअल हो या ऑडियो-विजुअल, कार्रवाई की जानी चाहिए। इस कंटेंट के संबंध में एडिटेड, इम्प्रोवाइज्ड कंटेंट जो लोगों का भरोसा बढ़ाता है, एजुकेशनल, क्रिएटिव और डिजाइन का काम करता है, उसके लिए छूट है। अगर कोई कंटेंट AI से बना या फेक है, तो SM को यह बात बतानी चाहिए। यानी कंटेंट को AI मार्क किया जाना चाहिए। साथ ही, कोई भी कंटेंट अपलोड करने से पहले यूज़र्स को उस पर एक डिक्लेरेशन भी देना होगा।

इससे कोई भी यूज़र गलत प्रोपेगैंडा नहीं फैला पाएगा। यह सब लागू करने के लिए SM कंपनियों को अपने प्लेटफॉर्म में टेक्निकल बदलाव करने होंगे। खास टूल्स डेवलप करने होंगे। अब.. केंद्र का यह फैसला इस महीने की 20 तारीख से लागू होगा। मालूम हो कि आजकल सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक और गुमराह करने वाला कंटेंट बढ़ गया है। पता नहीं क्या सच है.. क्या झूठ। इसी संदर्भ में केंद्र ने नए नियमों को और सख्त करने का फैसला लिया है। यह कानून टेक्नोलॉजी के गलत इस्तेमाल से बचाता है।

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