प्रौद्योगिकी

सरकार का आदेश, एक्टिव SIM बिना ऐप्स का उपयोग नहीं कर सकेंगे यूज़र

Dolly
29 Nov 2025 9:27 PM IST
सरकार का आदेश, एक्टिव SIM बिना ऐप्स का उपयोग नहीं कर सकेंगे यूज़र
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New Delhi नई दिल्ली: भारत सरकार ने एक बड़ा निर्देश जारी किया है जिससे लाखों लोग WhatsApp, Telegram, Signal, Snapchat, ShareChat, JioChat, Arattai और Josh जैसे पॉपुलर मैसेजिंग ऐप इस्तेमाल करने का तरीका बदल सकता है।
रिपोर्ट्स के मुताबिक, डिपार्टमेंट ऑफ़ टेलीकम्युनिकेशन्स (DoT) ने इन प्लेटफॉर्म्स से यह पक्का करने को कहा है कि जब तक यूज़र के डिवाइस में एक्टिव SIM कार्ड न हो, तब तक उनकी सर्विस का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। यह कदम नए टेलीकम्युनिकेशन साइबरसिक्योरिटी अमेंडमेंट रूल्स, 2025 के तहत आया है, जो पहली बार ऐप-बेस्ड कम्युनिकेशन सर्विस को टेलीकॉम-स्टाइल रेगुलेशन के तहत लाता है।
नए नियमों के तहत, इन ऐप्स -- जिन्हें ऑफिशियली टेलीकम्युनिकेशन आइडेंटिफायर यूज़र एंटिटीज़ (TIUEs) कहा जाता है -- को यह पक्का करना होगा कि यूज़र का SIM कार्ड 90 दिनों के अंदर ऐप से लगातार जुड़ा रहे। वेब ब्राउज़र पर इन प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करने वाले लोगों के लिए, सरकार ने सिक्योरिटी की एक और लेयर जोड़ी है।ऐप्स को अब हर छह घंटे में यूज़र्स को ऑटोमैटिकली लॉग आउट करना होगा और उन्हें QR कोड के ज़रिए फिर से लॉग इन करने के लिए कहना होगा। DoT का कहना है कि इस सिस्टम से क्रिमिनल्स के लिए इन सर्विसेज़ का दूर से गलत इस्तेमाल करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि रिपोर्ट्स के मुताबिक, हर सेशन को एक एक्टिव और वेरिफाइड SIM से जोड़ा जाना चाहिए।
अधिकारियों का कहना है कि इस नियम का मकसद कम्युनिकेशन ऐप्स द्वारा यूज़र्स को वेरिफाई करने के तरीके में एक बड़ी कमी को पूरा करना है। अभी, ज़्यादातर ऐप्स किसी मोबाइल नंबर को सिर्फ़ एक बार वेरिफाई करते हैं -- इंस्टॉलेशन के दौरान। उसके बाद, SIM हटाने या इनएक्टिव होने पर भी ऐप काम करता रहता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, सेलुलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ़ इंडिया (COAI) ने इस बात पर ज़ोर दिया है कि इस बिहेवियर से ऐप्स SIM कार्ड से अलग काम कर पाते हैं, जिससे गलत इस्तेमाल के मौके बनते हैं। साइबर क्रिमिनल्स, जिनमें भारत के बाहर से काम करने वाले भी शामिल हैं, इस लूपहोल का फ़ायदा उठाने के लिए जाने जाते हैं। SIM कार्ड बदलने या डीएक्टिवेट करने के बाद भी, वे इन ऐप्स का इस्तेमाल जारी रख सकते हैं, जिससे अधिकारियों के लिए कॉल रिकॉर्ड, लोकेशन लॉग या टेलीकॉम डेटा के ज़रिए फ्रॉड का पता लगाना बहुत मुश्किल हो जाता है।
COAI ने कहा कि SIM बाइंडिंग को ज़रूरी बनाने से यूज़र, नंबर और डिवाइस के बीच एक भरोसेमंद लिंक बना रहेगा, जिससे स्पैम, फ्रॉड कॉल और फाइनेंशियल स्कैम को कम करने में मदद मिल सकती है। दूसरे सेक्टर में भी ऐसे ही सिक्योरिटी चेक पहले से मौजूद हैं। बैंकिंग और UPI ऐप्स को बिना इजाज़त एक्सेस रोकने के लिए सख्त SIM वेरिफिकेशन की ज़रूरत होती है, जबकि SEBI ने SIM कार्ड को ट्रेडिंग अकाउंट से लिंक करने और ज़्यादा सिक्योरिटी के लिए फेशियल रिकग्निशन का इस्तेमाल करने का सुझाव दिया है। हालांकि, एक्सपर्ट्स इस मुद्दे पर बंटे हुए हैं। कुछ साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स ने मीडियानामा को बताया कि इस कदम का असर कम हो सकता है, क्योंकि स्कैमर्स अभी भी नए SIM कार्ड लेने के लिए नकली या उधार ली गई ID का इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरी ओर, टेलीकॉम इंडस्ट्री के प्रतिनिधियों का तर्क है कि मोबाइल नंबर भारत की सबसे मज़बूत डिजिटल पहचान बने हुए हैं और उनका मानना ​​है कि नए नियम साइबर सिक्योरिटी और अकाउंटेबिलिटी को मज़बूत कर सकते हैं।
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