प्रौद्योगिकी

फ्लैट खरीदारों को ओपन कार पार्किंग की बिक्री पर देना पड़ेगा 18 प्रतिशत जीएसटी

Rounak Dey
21 May 2023 11:25 PM IST
फ्लैट खरीदारों को ओपन कार पार्किंग की बिक्री पर देना पड़ेगा 18 प्रतिशत जीएसटी
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स्वाभाविक रूप से जोड़ा नहीं जा सकता है।
जनता से रिश्ता वेबडेस्क | अग्रिम निर्णयों के अपीलीय प्राधिकरण (AAAR) की पश्चिम बंगाल पीठ ने पहले के एक फैसले को बरकरार रखा है। पीठ ने कहा है कि कार पार्क की बिक्री या इस्तेमाल करने के अधिकार को निर्माण सेवाओं के साथ स्वाभाविक रूप से जोड़ा नहीं जा सकता है।
अग्रिम निर्णयों के अपीलीय प्राधिकरण (AAAR) की पश्चिम बंगाल पीठ ने पहले के एक फैसले को बरकरार रखा है। पीठ ने कहा है कि कार पार्क की बिक्री या इस्तेमाल करने के अधिकार को निर्माण सेवाओं के साथ स्वाभाविक रूप से जोड़ा नहीं जा सकता है। इस तरह, इसे कंपोजिट सप्लाई के रूप में नहीं माना जाएगा और 18 प्रतिशत की उच्च दर पर गुड्स एंड सर्विस टैक्स (GST) नहीं चार्ज की जा सकती। एएएआर का फैसला ईडन रियल एस्टेट की अपील पर आया है, जो आवासीय अपार्टमेंट के निर्माण में लगा हुआ है।1 अप्रैल, 2019 से इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) के बिना गैर-किफायती आवास परियोजनाओं पर 5 प्रतिशत GST (जीएसटी) लगाया गया है। चल रही परियोजनाओं के लिए (जैसा कि इस मामले में है), बिल्डर के पास ITC के साथ 12 प्रतिशत की पुरानी दर पर जीएसटी का भुगतान करने का विकल्प है। जिसका मतलब है कि इनपुट पर भुगतान किए गए करों को समायोजित किया जा सकता है। अगर एएएआर ने कार पार्क से संबंधित लेनदेन को एक समग्र आपूर्ति के रूप में माना होता, तो जो जीएसटी लेवी लागू होती वह निर्माण की प्राथमिक आपूर्ति की होती, जो कम है।
प्राइस वाटरहाउस-इंडिया की प्रमुख (अप्रत्यक्ष कराधान) अनीता रस्तोगी के मुताबिक, इस फैसले का असर यह है कि पार्किंग स्पेस के साथ घर खरीदना महंगा हो जाएगा। उन्होंने कहा, "जबकि अग्रिम निर्णय सिर्फ संबंधित पार्टियों पर बाध्यकारी होते हैं, लेनदेन के संबंध में जिसके लिए निर्णय मांगा गया था, अक्सर कर अधिकारी विभाग के अनुकूल फैसलों पर भरोसा करते हैं। यदि करदाता (मान लीजिए, बिल्डर) ने एक अलग दृष्टिकोण अपनाया है, तो इसका नतीजा मुकदमेबाजी में होता है। इस तरह, कुछ बिल्डर्स सतर्क रुख अपना सकते हैं और कार पार्किंग स्पेस के संबंध में 18 प्रतिशत जीएसटी चार्ज कर सकते हैं।
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