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CCI के जुर्माना लगाने के आदेश को किया खारिज,NCLT से ITC को मिली राहत
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जनता से रिश्ता | नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (NCLT) ने विविध कारोबार वाली कंपनी आईटीसी (ITC) पर जुर्माना लगाने के कम्पटीशन कमीशन ऑफ इंडिया (CCI) के आदेश को रद्द कर दिया है. आयोग पर आईटीसी (ITC) पर जुर्माना लगाने का आदेश ‘सेवलॉन’ और ‘शॉवर टु शॉवर’ ब्रांड के अधिग्रहण की जानकारी नहीं देने पर लगाया था. कंपनी ने साल 2017 में इन दोनों ब्रांड को जॉनसन एंड जॉनसन से खरीदा था.
पांच लाख रुपये का जुर्माना लगाया जा रहा
सीसीआई (CCI) ने 11 दिसंबर, 2017 के आदेश में कहा था कि प्रतिस्पर्द्धा अधिनियम की धारा- 6 की उपधारा दो के तहत सूचना देने में नाकाम रहने पर आईटीसी (ITC) पर पांच लाख रुपये का जुर्माना लगाया जा रहा है. इस धारा में कंपनियों के लिए अधिग्रहण सौदों के 30 दिन के भीतर सीसीआई (CCI) को सूचना देना अनिवार्य किया गया है.
प्रतिस्पर्द्धा आयोग के आदेश को रद्द किया
आईटीसी (ITC) ने इस आदेश को एनसीएलएटी (NCLT) में चुनौती देते हुए कहा था कि अधिग्रहण सौदे का मूल्य 68.37 करोड़ रुपये होने से उसे नोटिस देने की अनिवार्यता से रियायत मिलनी चाहिए.
अपीलीय न्यायाधिकरण की दो-सदस्यीय पीठ ने इस दलील से सहमति जताते हुए 27 अप्रैल के आदेश में कहा कि आईटीसी पर कोई जुर्माना लगाने की जरूरत नहीं थी. इसके साथ ही उसने प्रतिस्पर्द्धा आयोग के आदेश को निरस्त कर दिया.