तमिलनाडू

Tamil Nadu: जालसाजी मामले में लता रजनीकांत को कोर्ट ने सशर्त जमानत दे दी

27 Dec 2023 3:39 AM GMT
Tamil Nadu: जालसाजी मामले में लता रजनीकांत को कोर्ट ने सशर्त जमानत दे दी
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यहां की एक अदालत ने तमिल फिल्म अभिनेता रजनीकांत की पत्नी लता रजनीकांत को सशर्त जमानत दे दी है, जो 2014 की फिल्म 'कोचादाइयां' से संबंधित जालसाजी मामले में आरोपी हैं। लता रजनीकांत 26 दिसंबर को बेंगलुरु में मजिस्ट्रेट अदालत के समक्ष व्यक्तिगत रूप से पेश हुईं। उन्होंने मामले में आरोपमुक्त करने के लिए एक …

यहां की एक अदालत ने तमिल फिल्म अभिनेता रजनीकांत की पत्नी लता रजनीकांत को सशर्त जमानत दे दी है, जो 2014 की फिल्म 'कोचादाइयां' से संबंधित जालसाजी मामले में आरोपी हैं।

लता रजनीकांत 26 दिसंबर को बेंगलुरु में मजिस्ट्रेट अदालत के समक्ष व्यक्तिगत रूप से पेश हुईं। उन्होंने मामले में आरोपमुक्त करने के लिए एक आवेदन भी दायर किया।

कोर्ट ने सुनवाई 6 जनवरी तक के लिए स्थगित कर दी है.

अदालत ने 1 लाख रुपये के निजी मुचलके और 25,000 रुपये की नकद जमानत पर जमानत दे दी। उन्हें गवाहों को प्रभावित न करने और सबूतों के साथ छेड़छाड़ न करने का निर्देश दिया गया।

उन पर भारतीय दंड संहिता की धारा 196, 199, 463, 420 और 34 के तहत आरोप लगाए गए हैं।

उसके वकील द्वारा दायर डिस्चार्ज आवेदन पर शिकायतकर्ता ने आपत्ति जताई क्योंकि आईपीसी की धारा 463 गैर-जमानती है और उसे अभी तक जमानत नहीं मिली है।

उच्च न्यायालय ने 1 दिसंबर को उन्हें 6 जनवरी, 2024 को या उससे पहले व्यक्तिगत रूप से अदालत में पेश होने का निर्देश दिया।

लता के खिलाफ निजी शिकायत चेन्नई स्थित कंपनी एड ब्यूरो एडवरटाइजिंग द्वारा दर्ज की गई थी, जिसका मेसर्स मीडियावन ग्लोबल एंटरटेनमेंट लिमिटेड के साथ वित्तीय लेनदेन था, जिसने रजनीकांत अभिनीत फिल्म बनाई थी।

कोचादइयां की डायरेक्टर लता रजनीकांत की बेटी थीं।

लता रजनीकांत ने कथित तौर पर एड ब्यूरो एडवरटाइजिंग के पक्ष में मीडियावन ग्लोबल एंटरटेनमेंट लिमिटेड की ओर से गारंटी दी थी और फिल्म को नुकसान होने के बाद वह इसका सम्मान करने में विफल रही थी।

लता रजनीकांत ने पहले इस वित्तीय लेनदेन के बारे में गलत खबरें प्रकाशित और प्रसारित करने से 70 मीडिया घरानों के खिलाफ निषेधाज्ञा प्राप्त की थी।

लता रजनीकांत द्वारा दायर निषेधाज्ञा मुकदमे को 2015 में अदालत ने खारिज कर दिया था और बाद में, एड ब्यूरो एडवरटाइजिंग ने एक निजी शिकायत दर्ज की थी जिसमें आरोप लगाया गया था कि लता रजनीकांत द्वारा दायर पहले निषेधाज्ञा मुकदमे में गलत दस्तावेज का इस्तेमाल किया गया था।

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