कोंकण रेलवे पुलिस ने शिकायत के आधार पर टैबलेट की चोरी करने के लिए भारतीय दंड संहिता की धारा 379 के तहत अपराध दर्ज किया है। हालांकि अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है।