न्यायमूर्ति श्रीनिवास रेड्डी ने कहा कि व्यापारियों के बयानों की जांच के बाद इस मामले में याचिकाकर्ता के अनुरोध पर अंतरिम आदेश जारी करना संभव नहीं है।