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सुप्रीम कोर्ट ने एजीआर से संबंधित विवाद में कहा- टेलीकॉम कंपनियों द्वारा देय संबंधित बकाया भविष्य में  किसी भी मुकदमे का विषय नहीं हो सकता

सुप्रीम कोर्ट ने एजीआर से संबंधित विवाद में कहा- टेलीकॉम कंपनियों द्वारा देय संबंधित बकाया भविष्य में किसी भी मुकदमे का विषय नहीं हो सकता

अदालत ने कहा कि एजीआर से संबंधित विवाद बहुत लंबे समय से अदालतों में लंबित है और दूरसंचार सेवा प्रदाता (टीएसपी) द्वारा देय बकाया भविष्य में किसी भी मुकदमे का विषय नहीं हो सकता है।

24 July 2021 12:33 PM GMT