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Telangana: मोटर एक्सीडेंट ट्रिब्यूनल ने 16.33 लाख रुपये मुआवजे का आदेश दिया
हैदराबाद: मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल, हैदराबाद ने एक प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी, किराए की बस के मालिक और TGSRTC को एक 50 साल के आदमी को 16.33 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया है, जो RTC बस की...
14 Feb 2026 11:16 AM IST



