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दिवंगत पेंशनर की 67 वर्ष उम्र पूरी होते तक ही मिलेगी फैमिली पेंशन की पात्रता परिवार को
रायपुर। शासकीय सेवा से सेवानिवृत होने के बाद किसी कर्मचारी की मृत्यु होने पर उसके परिवार को 7साल या दिवंगत कर्मचारी की 67 साल की उम्र तक (जो पहले हो) ही बढ़ी हुई दर पर पूर्ण पारिवारिक पेंशन की पात्रता...
4 Nov 2025 4:33 PM IST



