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सिन गुड्स को खरीदना पड़ेगा महंगा, जीएसटी परिषद ने 40 प्रतिशत कर स्लैब पर लगाई मुहर
नई दिल्ली: वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) परिषद ने हानिकारक और विलासिता की वस्तुओं पर 40 प्रतिशत कर की दर को मंजूरी दे दी है, जो वर्तमान की 28 प्रतिशत से बढ़कर 22 सितंबर, 2025 से प्रभावी होगी। जीएसटी 2.0...
4 Sept 2025 11:56 AM IST



