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कोर्ट ने दुर्घटना पीड़ित के परिजनों को 16.9 लाख रुपये की राहत देने का आदेश दिया
चेन्नई: चेन्नई की एक शहर की अदालत ने एक निजी बीमा कंपनी को पीड़ित परिवार के लिए मुआवजे के रूप में 16.97 लाख रुपये की राशि का भुगतान करने का आदेश दिया। काटपाडी, वेल्लोर के याचिकाकर्ता डी अरुमुगम ने...
28 April 2023 1:50 PM IST



