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रद्द हुए IT Act की धारा 66ए के तहत लोगों पर अभी भी हैं केस, सुप्रीम कोर्ट ने कहा- ये हैरान करने वाला

रद्द हुए IT Act की धारा 66ए के तहत लोगों पर अभी भी हैं केस, सुप्रीम कोर्ट ने कहा- ये हैरान करने वाला

सुप्रीम कोर्ट ने उसके द्वारा 2015 में सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) कानून की धारा 66ए निरस्त करने के बावजूद लोगों के खिलाफ इस प्रावधान के तहत मामले दर्ज किए.

5 July 2021 1:57 PM GMT