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पंचायत का कार्यकाल स्थापना से 5 वर्ष तक सीमित: HC
Punjab,पंजाब: पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय Punjab and Haryana High Court ने स्पष्ट किया है कि लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित पंचायत का कार्यकाल पांच वर्ष का होता है, जो उसके प्रथम बैठक...
17 Oct 2024 7:23 AM GMT