कंपनियों के नाम पर पंजीकृत कारों पर अतिरिक्त 2 प्रतिशत शुल्क लिया जाएगा और दूसरी कार खरीदारों को अतिरिक्त 2 प्रतिशत का भुगतान करना होगा।