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भूमि सुधार उप समाहर्ता को 90 दिनों में निपटाना होगा भूमि विवाद

भूमि सुधार उप समाहर्ता को 90 दिनों में निपटाना होगा भूमि विवाद

भागलपुर: भूमि सुधार उप समाहर्ता (डीसीएलआर) जमीन से जुड़े विवाद का निपटारा हर हाल में निर्धारित समय सीमा 90 दिन के अंदर करेंगे. साथ ही, डीसीएलआर को यह ध्यान रखना होगा कि वे बिना दोनों पक्षों की सुनवाई...

28 May 2024 4:15 AM GMT