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बिजली का करंट लगने से मौत पर HC ने 54 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया
SRINAGAR.श्रीनगर: हाई कोर्ट ने एक आदमी को 54 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया, जिसे हाई-टेंशन तार में फंसे एक पक्षी को बचाने के दौरान बिजली का झटका लगा था।जस्टिस एम ए चौधरी ने एक आदमी को 54.49...
9 March 2026 4:14 PM IST



