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बॉम्बे हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया कि ट्रांजिट किराया सामान्य किराए की तरह कर योग्य नहीं

बॉम्बे हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया कि ट्रांजिट किराया सामान्य किराए की तरह कर योग्य नहीं

मुंबई: बॉम्बे हाई कोर्ट ने हाल ही में स्पष्ट किया कि पुनर्विकास परियोजनाओं के दौरान बिल्डरों से प्राप्त पारगमन किराया राजस्व प्राप्ति नहीं है और इसलिए सामान्य किराए की तरह कर योग्य नहीं है।न्यायमूर्ति...

4 May 2024 9:07 AM GMT