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डाक मतपत्र सुविधा का उपयोग कर सकते हैं चुनाव ड्यूटी कर्मचारी

डाक मतपत्र सुविधा का उपयोग कर सकते हैं चुनाव ड्यूटी कर्मचारी

राज्य में आगामी लोकसभा और विधानसभा उपचुनावों के लिए भारत के चुनाव आयोग द्वारा वर्गीकृत आवश्यक सेवाओं में तैनात व्यक्ति 'अनुपस्थित मतदाता' के रूप में डाक मतपत्र के माध्यम से मतदान करने के पात्र होंगे।

20 April 2024 8:28 AM GMT