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रिटायर्ड लेक्चरर से विभागीय वसूली का आदेश रद्द, हाईकोर्ट ने दी राहत
बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि किसी भी शासकीय अधिकारी या कर्मचारी के रिटायरमेंट होने के छह माह बाद सामान्य भविष्य निधि (GPF) की राशि से किसी भी प्रकार की वसूली नहीं की जा सकती। इसी...
9 Feb 2026 9:29 AM IST



