सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को गुजरात सरकार को न्यायमूर्ति एच.एस. बेदी, शीर्ष अदालत के एक पूर्व न्यायाधीश, जिन्होंने पहले निष्कर्ष निकाला था