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अदालत का आदेश : बेटे को 18 वर्ष नहीं, बल्कि उसके स्नातक होने तक करनी होगी परवरिश
स्नातक को न्यू बेसिक एजुकेशन करार देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एक व्यक्ति को अपने बेटे को 18 वर्ष नहीं, बल्कि उसके स्नातक होने तक परवरिश करने को कहा है।
5 March 2021 7:20 AM IST



