महामारी नियमों में कोरोनोचित व्यवहार न करना दंडनीय अपराध है। उन नियमों में सार्वजनिक जगहों पर उचित दूरी बनाए रखना, नाक-मुंह ढंकना, कहीं भी न थूक देना आदि शामिल हैं।