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छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने अवैध संतान को भी अनुकंपा नियुक्ति का हकदार माना

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने अवैध संतान को भी अनुकंपा नियुक्ति का हकदार माना

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने एसईसीएल (साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड) से जुड़े एक मामले में अहम फैसला सुनाते हुए अवैध संतान को भी अनुकंपा नियुक्ति का हकदार माना है। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रमेश...

20 Dec 2024 8:17 AM GMT