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तेलंगाना सरकार ने संपत्ति कर पर 90% बकाया ब्याज माफ कर दिया
हैदराबाद: तेलंगाना सरकार ने बुधवार को संपत्ति कर पर 90 प्रतिशत संचित बकाया ब्याज को माफ करने के आदेश जारी किए, बशर्ते करदाता वित्तीय वर्ष 2022-2023 तक संपत्ति कर बकाया की मूल राशि का भुगतान कर...
29 Feb 2024 1:30 PM GMT