
Jaipur जयपुर, 25 दिसंबर: जयपुर की एक स्पेशल POCSO कोर्ट ने बुधवार को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के तेज़ गेंदबाज़ यश दयाल को एक नाबालिग लड़की से कथित रेप के मामले में अग्रिम ज़मानत देने से इनकार कर दिया। इस फैसले का मतलब है कि जांच जारी रहने के कारण दयाल को अब गिरफ्तार किया जा सकता है।
कोर्ट ने कहा कि आरोप गंभीर हैं और इस स्टेज पर गिरफ्तारी से पहले सुरक्षा देना सही नहीं है। यह मामला प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्शुअल ऑफेंसेस (POCSO) एक्ट के तहत दर्ज किया गया है क्योंकि घटना के समय पीड़िता नाबालिग थी।
दयाल के वकील ने दलील दी थी कि ज़मानत याचिका मंज़ूर की जानी चाहिए, लेकिन जज ने फैसला सुनाया कि अब तक इकट्ठा किए गए सबूत झूठे फंसाने का संकेत नहीं देते हैं। इस आदेश से यह संभावना बढ़ गई है कि चल रही जांच के तहत दयाल को हिरासत में लिया जा सकता है।





