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New Delhi नई दिल्ली, 25 दिसंबर: दिल्ली हाई कोर्ट ने पूर्व क्रिकेटर और कमेंटेटर सुनील गावस्कर के पर्सनैलिटी राइट्स की रक्षा करते हुए कई वेबसाइट्स और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स को उनकी सहमति के बिना कमर्शियल फायदे के लिए उनके नाम या तस्वीरों का गैर-कानूनी इस्तेमाल करने से रोक दिया।
जस्टिस मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा ने कई प्रतिवादियों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डीपफेक टेक्नोलॉजी के ज़रिए गावस्कर की पर्सनैलिटी का इस्तेमाल करने से भी रोक दिया, और आदेश दिया कि इंटरनेट पर अपलोड किए गए कुछ अश्लील कंटेंट को हटा दिया जाए।
हाई कोर्ट ने कहा कि आपत्तिजनक सामग्री, उल्लंघन करने वाली पोस्ट, वीडियो और संबंधित कंटेंट के URL को वेबसाइट्स 72 घंटे के अंदर हटा दें और ऐसा न करने पर संबंधित सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज़ को कंटेंट हटा देना चाहिए।
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