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ऋषभ पंत सस्पेंड, फैंस रह गए हैरान

jantaserishta.com
11 May 2024 3:47 PM IST
ऋषभ पंत सस्पेंड, फैंस रह गए हैरान
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फाइल फोटो

नई दिल्ली: इंड‍ियन प्रीम‍ियर लीग खेल रही दिल्ली कैप‍िटल्स टीम को तगड़ा झटका है. उनके कप्तान ऋषभ पंत को सस्पेंड कर दिया गया है. ऋषभ पंत को राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ मैच में दिल्ली कैप‍िटल्स के स्लो ओवर-रेट अपराध के कारण एक मैच के लिए बैन किया गया है. वहीं पंत पर 30 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है.
पूरा मामला क्या है तो वह समझ लीजिए, दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान ऋषभ पंत पर आईपीएल कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन करने के लिए एक मैच के लिए बैन किया गया है. दरअसल, पंत की टीम ने राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) 2024 के मैच नंबर 56 के दौरान स्लो ओवर रेट के तहत गेंदबाजी की थी. यह मैच दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में 7 मई 2024 को हुआ था.
दरअसल, पंत ने म‍िन‍िमम ओवर रेट से संबंध‍ित ऑफेंस के तहत आईपीएल के कोड ऑफ कंडक्ट के तहत पंत की टीम का इस सीजन का यह तीसरा अपराध था, इसलिए ऋषभ पंत पर 30 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया और एक मैच के लिए बैन किया गया. अब इम्पैक्ट प्लेयर सहित प्लेइंग इलेवन के बाकी सदस्यों पर व्यक्तिगत रूप से 12 लाख रुपये या उनकी संबंधित मैच फीस का 50 प्रतिशत, जो भी कम हो जुर्माना लगाया गया है.
आईपीएल कोड ऑफ कंडक्ट के आर्ट‍िकल 8 के अनुसार, दिल्ली कैपिटल्स ने मैच रेफरी के फैसले को चुनौती देते हुए अपील दायर की थी. इसके बाद अपील को समीक्षा के लिए बीसीसीआई लोकपाल के पास भेजा गया. लोकपाल ने इसके बाद इस मामले की वर्चुल सुनवाई की. इसके बाद मैच रेफरी का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी माना गया.
आईपीएल की स्लो ओवर रेट से संबंधित आचार संहिता के तहत यदि किसी टीम के कप्तान से पहला अपराध होता है तो उस पर 12 लाख रुपये का जुर्माना लगाया जाता है. अगर किसी आईपीएल सीजन में दूसरी बार उस कप्तान से स्लो ओवर रेट का अपराध होता है, तो 24 लाख रुपये का जुर्माना लगाया जाता है. यदि तीसरी बार गलती हुई, तो कप्तान पर एक मैच का बैन और 30 लाख रुपये का जुर्माना लगाया जाता है.
आईपीएल कोड ऑफ कंडक्ट के आर्ट‍िकल 8 के अनुसार, दिल्ली कैपिटल्स ने मैच रेफरी के फैसले को चुनौती देते हुए अपील दायर की थी. इसके बाद अपील को समीक्षा के लिए बीसीसीआई लोकपाल के पास भेजा गया. लोकपाल ने इसके बाद इस मामले की वर्चुअल सुनवाई की. इसके बाद मैच रेफरी का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी माना गया.
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