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दिल्ली कोर्ट का फैसला, बृजभूषण सिंह के खिलाफ आरोप साबित नहीं हुए
नई दिल्ली: पहलवानों द्वारा लगाए गए यौन उत्पीड़न के आरोपों से जुड़े मामले में भारतीय कुश्ती महासंघ (WFI) के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह को दिल्ली की अदालत से बड़ी राहत मिली है। अदालत ने मामले में उन्हें आरोपों से मुक्त कर दिया है।
कोर्ट के फैसले से मिली राहत
दिल्ली कोर्ट ने सुनवाई के बाद बृजभूषण सिंह के खिलाफ लगाए गए आरोपों के आधार पर आगे मुकदमा चलाने को लेकर पर्याप्त आधार नहीं पाया और उन्हें इस मामले में राहत दी।
पहलवानों ने लगाए थे आरोप
कुछ महिला पहलवानों ने बृजभूषण सिंह पर यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए थे, जिसके बाद दिल्ली में लंबे समय तक विरोध प्रदर्शन भी हुए थे। इस मामले ने भारतीय खेल जगत में काफी चर्चा बटोरी थी।
जांच और कानूनी प्रक्रिया के बाद फैसला
मामला सामने आने के बाद पुलिस जांच, अदालत की कार्यवाही और दोनों पक्षों की दलीलों के आधार पर कोर्ट ने अपना निर्णय सुनाया।
बृजभूषण सिंह ने आरोपों से किया था इनकार
बृजभूषण सिंह लगातार अपने ऊपर लगे आरोपों को गलत बताते रहे थे। उन्होंने कहा था कि उन्हें राजनीतिक कारणों से निशाना बनाया गया।
मामले पर आगे की नजर
अदालत के फैसले के बाद अब दोनों पक्षों की प्रतिक्रिया सामने आने की उम्मीद है। यह मामला भारतीय खेल प्रशासन और खिलाड़ियों की सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर लंबे समय तक चर्चा में रहा है।
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