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नयी दिल्ली – दिल्ली की एक अदालत ने जूनियर पहलवान सागर धनखड़ हत्याकांड में गिरफ्तार ओलंपियन सुशील कुमार और अन्य आरोपियों के खिलाफ मंगलवार को नया पेशी वारंट जारी किया। न्यायालय ने संबंधित जेल अधीक्षक को निर्देश दिया कि वे सभी आरोपियों को व्यक्तिगत रूप से न्यायालय के समक्ष पेश करें। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश शिवाजी आनंद ने सुनवाई के बाद कहा,"आरोपी के वकील ने आरोप के बिंदु पर स्वीकार किया है और माना है कि आरोपी व्यक्ति जोगिंदर उर्फ काला, अंकित डबास एवं विनोद के खिलाफ उचित आरोप लगाए जा सकते हैं।"
अदालत ने कहा,"आज अभियुक्त जोगिंदर उर्फ काला और अंकित डबास को अदालत में पेश नहीं किया गया है। आरोपी जोगिंदर उर्फ काला और अंकित डबास के खिलाफ संबंधित जेल अधीक्षक के माध्यम से अगली तारीख के लिए नए सिरे से पेशी वारंट जारी करें। आगामी दो फरवरी को होनेवाली सुनवाई के दौरान उपरोक्त कथित अभियुक्तों को अदालत के समक्ष शारीरिक रूप से पेश करने के निर्देश के साथ।" अदालत ने आदेश में कहा,"विनोद नाम के आरोपी के खिलाफ प्रथम दृष्टया 30 आर्म्स एक्ट के तहत अपराध बनता है। तदनुसार उसके खिलाफ अलग से आरोप तय किया गया है, जिसमें उसने दोषी नहीं होने की दलील दी और ट्रायल का दावा किया। आगामी दो फरवरी को जोगिंदर उर्फ काला और अंकित डबास नाम के आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ आरोप तय करने के लिए पेश करें।"
न्यायालय ने निर्देश दिया,"सभी अभियुक्तों के खिलाफ नए सिरे से पेशी वारंट जारी करें। साथ ही संबंधित जेल अधीक्षक को सभी अभियुक्तों को 14 फरवरी और 20 फरवरी को इस अदालत के समक्ष पेश करने का निर्देश भी दिया जाता है।" अदालत ने 14 फरवरी और 20 फरवरी को अभियोजन पक्ष के गवाहों की गवाही के लिए मामले को सूचीबद्ध किया। इस मामले में अमित कुमार के वकील ने अदालत के समक्ष पहले कहा है कि अमित वर्तमान मामले में पीड़ित है, जिसे दिल्ली के मॉडल टाउन के छत्रसाल स्टेडियम में चार-पांच मई 2021 की रात को 20 से अधिक खूंखार गैंगस्टरों द्वारा बेरहमी से पीटा गया था। वकील ने आगे कहा कि आवेदक को अपने जीवन पर खतरे की आशंका थी क्योंकि इन गैंगस्टरों ने आवेदक और उसके परिवार के सदस्यों को विभिन्न स्रोतों से धमकी दी थी कि वे आवेदक एवं उसके परिवार को खत्म कर देंगे, अगर वह उनके खिलाफ बयान देगा। वकील ने आगे कहा कि आवेदक/पीड़ित और आवेदक के परिवार के सदस्य गहरी आशंका में हैं और इसलिए, मुकदमे का संचालन करने/गवाह को समयबद्ध तरीके से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से गवाही देने या रोहिणी कोर्ट के अलावा किसी अन्य जिला न्यायालय में सुनवाई करने की अनुमति देने का अनुरोध कर रहे हैं।
अदालत ने राज्य के लिए अतिरिक्त लोक अभियोजक की दलीलों को सुनने के बाद पहले ही मना कर दिया था कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से या रोहिणी कोर्ट के अलावा किसी अन्य जिला अदालत में गवाह से पूछताछ आयोजित करना बहुत मुश्किल होगा। न्यायालय ने निर्देश दिया है कि संबंधित डीसीपी सभी सुरक्षा उपाय करेंगे और आवेदक/गवाह अमित कुमार के घर से अदालत तक जाने और रोहिणी कोर्ट परिसर में वल्नरेबल विटनेस रूम में उसका बयान दर्ज कराने के बाद अदालत से घर तक पहुंचाने के लिए कम से कम दो सशस्त्र पुलिस अधिकारियों को नियुक्त करने की व्यवस्था की जाएगी।
अदालत ने ओलंपियन पहलवान सुशील कुमार व 17 अन्य के खिलाफ जूनियर पहलवान सागर धनखड़ हत्याकांड में 12 अक्टूबर को हत्या, हत्या के प्रयास, दंगा, गैर कानूनी जमावड़ा समेत अन्य धाराओं में आरोप तय किए हैं। अभियोजन पक्ष ने इस मामले में आरोप लगाया था कि जिस तरह से सागर और तीन अन्य को अगवा कर छत्रसाल स्टेडियम में लाया गया तथा उसके बाद बेरहमी से पीटा गया। आरोपी दरअसल यह दिखाना चाहते थे कि वे अपना वर्चस्व स्थापित करना चाहते हैं।
अभियोजन पक्ष ने तर्क दिया कि आरोपी लोगों के पास सागर धनखड़ को मारने के इरादे को दिखाने के लिए पर्याप्त सबूत हैं। गौरतलब है कि चार मई 2021 की रात छत्रसाल स्टेडियम में पहलवान सागर और सोनू की कथित तौर पर पिटाई की गई थी। सागर ने अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया था। पहलवान सुशील कुमार को सह-आरोपी अजय कुमार के साथ 23 मई, 2021 को बाहरी दिल्ली के मुंडका इलाके से गिरफ्तार किया गया था।
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