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Punjab पंजाब: सुप्रीम कोर्ट ने आज पंजाब के राज्य चुनाव आयोग को उन याचिकाओं पर नोटिस जारी किया, जिनमें सत्तारूढ़ आप पर भाजपा, कांग्रेस और अकाली दल के उम्मीदवारों को पटियाला नगर निगम चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने से रोकने का आरोप लगाया गया है। हालांकि, न्यायमूर्ति विक्रम नाथ की अध्यक्षता वाली पीठ ने कल होने वाले चुनाव पर रोक लगाने से इनकार करते हुए कहा कि वह आरोपों की गहन जांच के बाद ही हस्तक्षेप करेगी।
विपक्षी उम्मीदवारों की ‘अनुपस्थिति’ के कारण आप के 15 पार्षद पहले ही निर्विरोध चुने जा चुके हैं। 60 सदस्यीय सदन में 31 के बहुमत के साथ, पार्टी को नगर निगम पर नियंत्रण सुरक्षित करने के लिए 16 और पार्षदों की आवश्यकता है। वरिष्ठ अधिवक्ता विवेक तन्खा और अधिवक्ता एथेनम वेलन, जो क्रमशः कांग्रेस और भाजपा के कुछ उम्मीदवारों का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, ने प्रस्तुत किया कि कई विपक्षी उम्मीदवारों को चुनाव लड़ने का अवसर नहीं दिया गया था।
हालांकि, पीठ ने कहा, “हम अंतिम निर्णय में हस्तक्षेप करेंगे, न कि एकपक्षीय प्रस्ताव में। अंतत:, यदि हम संतुष्ट हैं कि शरारत हुई है और उम्मीदवारों को जानबूझकर रोका गया है, तो हम सब कुछ अलग कर देंगे। इस पर हमें कोई नहीं रोक सकता...”
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Kiran
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