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महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार के मामले में गैर जमानती वारंट जारी होने की संभावना है

Teja
15 Jun 2023 8:05 AM GMT
महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार के मामले में गैर जमानती वारंट जारी होने की संभावना है
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नई दिल्ली: दिल्ली पुलिस ने बृजभूषण के खिलाफ आईपीसी की धारा 354, 354डी, 354ए और 506(1) के तहत चार्जशीट दायर की है. मालूम हो कि कई महिला पहलवानों ने आरोप लगाया है कि बृज ने उनका यौन उत्पीड़न किया। उन आरोपों के आधार पर, दिल्ली पुलिस ने भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष बृजभूषण के खिलाफ जांच शुरू की। कोर्ट में आज एक हजार पेज की चार्जशीट पेश की गई। पुलिस ने अपनी चार्जशीट में नाबालिग से कथित छेड़छाड़ के मामले को छोड़ने की मांग की थी। बाकी आरोपों में उनके खिलाफ जांच जारी रहेगी। पॉक्सो मामले के अलावा बृज पर अब भी उत्पीड़न के अन्य मामलों की जांच चल रही है. दिल्ली पुलिस के पीआरओ सुमन नलवा ने कहा कि बृज के खिलाफ धारा 354, 354डी, 354ए और 506 (1) के तहत मामला दर्ज किया गया है। उन्होंने कहा कि पॉक्सो के मामले में केस रद्द करने की रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है. विशेष लोक अभियोजक अतुल श्रीवास्तव ने बताया कि धारा 354, 354डी, 354ए व 506(1) के तहत आरोप पत्र दाखिल किया गया है. भाजपा सांसद बृज पर महिलाओं से दुर्व्यवहार के आरोप में मुकदमा चलेगा। ऐसे में गैर जमानती वारंट जारी होने की संभावना है। यौन उत्पीड़न और पीछा करने जैसे मामलों में जमानत मिलने के आसार हैं।तहत चार्जशीट दायर की है. मालूम हो कि कई महिला पहलवानों ने आरोप लगाया है कि बृज ने उनका यौन उत्पीड़न किया। उन आरोपों के आधार पर, दिल्ली पुलिस ने भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष बृजभूषण के खिलाफ जांच शुरू की। कोर्ट में आज एक हजार पेज की चार्जशीट पेश की गई। पुलिस ने अपनी चार्जशीट में नाबालिग से कथित छेड़छाड़ के मामले को छोड़ने की मांग की थी। बाकी आरोपों में उनके खिलाफ जांच जारी रहेगी। पॉक्सो मामले के अलावा बृज पर अब भी उत्पीड़न के अन्य मामलों की जांच चल रही है. दिल्ली पुलिस के पीआरओ सुमन नलवा ने कहा कि बृज के खिलाफ धारा 354, 354डी, 354ए और 506 (1) के तहत मामला दर्ज किया गया है। उन्होंने कहा कि पॉक्सो के मामले में केस रद्द करने की रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है. विशेष लोक अभियोजक अतुल श्रीवास्तव ने बताया कि धारा 354, 354डी, 354ए व 506(1) के तहत आरोप पत्र दाखिल किया गया है. भाजपा सांसद बृज पर महिलाओं से दुर्व्यवहार के आरोप में मुकदमा चलेगा। ऐसे में गैर जमानती वारंट जारी होने की संभावना है। यौन उत्पीड़न और पीछा करने जैसे मामलों में जमानत मिलने के आसार हैं।

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